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मुंबई: ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां पहले से ही मोटा मुनाफा कमा रही थीं लेकिन अब गेम खेलने वाले यूजर्स भी इससे मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन गेम्स के दमदार खिलाड़ी हैं और मोटी कमाई करते हैं तो अभी टैक्स चुकाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि ऑनलाइन गेम से होने वाली आय पर आयकर की नजर है और इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।

इस तारीख से टैक्स लागू होगा

सरकार ने ऑनलाइन गेम से होने वाली कमाई पर टैक्स के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सरकार ने आयकर नियम, 1962 में संशोधन किया है। नया नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। सीधे शब्दों में कहें तो 1 जुलाई से ऑनलाइन गेम्स से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग एक तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, जिसके भारत में अगले पांच वर्षों में लगभग 27% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

घोषणापत्र में पूरी जानकारी देनी होगी

नए आयकर नियमों के अनुसार, पूरे वर्ष के दौरान सभी यूज़र्स खातों में लेनदेन की संख्या, कर योग्य आय, गेमिंग कंपनी द्वारा जमा जैसे सभी डिटेल  2023-24 के लिए घोषणा में देना होगा। इससे पहले वित्त अधिनियम 2023 ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नया खंड 194BA जोड़ा था, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा की गई शुद्ध जीत पर टीडीएस काटने के लिए कहता था। इसके अलावा, सीबीडीटी ने आगे स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम की धारा 194बीए के तहत टीडीएस के लिए जीत के आकलन के उद्देश्य से जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा।

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इन यूजर्स पर टैक्स नहीं लगेगा

हालांकि, यूजर्स के लिए एक राहत भी है। इसके तहत कंपनी की ओर से रेफरल, प्रमोशन या किसी अन्य मद के लिए दिया गया पैसा तब तक टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा, जब तक कि वह गेम में इस्तेमाल होता है और वापस नहीं लिया जाता। इसके लिए यूजर के किसी भी अकाउंट, डिपॉजिट, निकासी, कंपनी इंसेंटिव और पूरे साल जीत की पूरी डिटेल्स की भी जरूरत होगी। यूज़र्स द्वारा जमा किए गए धन पर कोई कर नहीं होगा।





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