नई दिल्ली/प्रयागराज. उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) से मिल रही बड़ी खबर के आज माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atteq Ahmad) और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में मंगलवार को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था । जहां से आज प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को दोषी करार दिया है।
Prayagraj MP-MLA Court docket pronounces mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf responsible within the Umesh Pal kidnapping case; argument within the court docket continues. pic.twitter.com/5fFlV9Wxvj
— ANI (@ANI) March 28, 2023
आज ही सुनाई जा सकती है सजा
वहीं उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए बाहुबली अतीक अहमद को आज ही सजा सुनाई जा सकती है। गौरतलब है कि, 44 साल में पहली बार अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है।इस हाई प्रोफाइल फैसले का सभी को इंतजार था आज सुबह से अहमद और अशरफ की पेशी के मद्देनजर अदालत और जेल परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। दोनों भाइयों को दो अलग-अलग जेलों से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था। जानकारी हो कि, अहमद और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वहीं फिर मृतक, पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था।
इसके साथ ही उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था। अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है।
इसके बाद फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था। बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है। वहीं जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया था। उसके साथ पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी।