चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में उनसे प्रत्येक बॉन्ड के साथ चंदा देने वाले की विस्तृत जानकारी, ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की रकम और अन्य जानकारी जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया है कि इस तरह की जानकारी दोहरे सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन व्यय विभाग के सचिव को भेजी जानी चाहिए, जिसमें एक सीलबंद लिफाफे में सारी जानकारी और दूसरे सीलबंद लिफाफे में पहला लिफाफा हो।
आयोग ने कहा कि उस तक सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक पहुंच जाने चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि लिफाफों पर स्पष्ट रूप से ‘गोपनीय-चुनावी बॉन्ड’ लिखा होना चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 नवंबर को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को अपडेटेड डेटा पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने तीन दिन की सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।