SEBI To Mutual Funds: शेयर बाजार ( Share Market) के रेग्युलेटर ( Regulator)  सिक्योरिटिज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities and Change Board of India) ने म्यूचुअल फंड्स ( Mutual Funds) से निवेशकों को फिक्स्ड रिटर्न जैसे भ्रामक विज्ञापन ( Commercial) के जरिए लुभाने से बचने को कहा है. सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों से सर्कुलेशन में मौजूद ऐसे विज्ञापन या प्रेजेंटेशन को फौरन वापस लेने का आदेश दिया है. 

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स की संस्था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ( Affiliation of Mutual Funds in India) को पत्र लिखा है. पत्र में रेग्युलेटर ने कहा है कि ये देखने में पाया गया है कि कुछ म्यूचुअल फंड हाउस अपने विज्ञापनों, प्रेजेंटेशन में इस प्रकार के ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिससे निवेशकों को ये यकिन हो जाएगा कि उनके निवेश पर फिक्स्ड रिटर्न (Fastened Returns) भविष्य में उनके निवेश पर मिलेगा. 

सेबी ( SEBI) ने अपने पत्र में लिखा है कि उदाहरणों में अनुमानों के आधार पर भविष्य में मिलने वाले रिटर्न को दर्शाया जाता है. जो धारणाएं और डिस्क्लेमर फाइन प्रिंट में मौजूद होता है उससे निवेशक भ्रमित हो सकते हैं. सेबी ने अपने लेटर में सिस्टमैटिक स्विच प्लान (SWPs) के बारे में लिखा है जिसमें रेग्युलर रिटर्न मिलने की बात उदाहरण के साथ कही गई है. 

सिस्टमैटिक स्विच प्लान (SWPs) एसआईपी ( Systematic Funding Plan) के उलट है जो निवेशकों को हर महीने अपने कॉर्पस के एक निश्चित हिस्से को वापस लेने की अनुमति देता है. इस स्कीम का रिटायर होने वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे वे अपने रेग्युलर खर्च को पूरा कर सकें. 

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स से नियामक द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड ( Commercial Code ) का पालन करने को कहा है. ये रेग्युलेशन फंड हाउस को रिटर्न का वादा करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी ( Fairness) और डेट बाजारों ( Debt Market) में निवेश करते हैं, जो अलग अलग कारणों के चलते उतार -चढ़ाव के दौर से गुजरते हैं. 

ये भी पढ़ें 

Gratuity Replace: ग्रैच्युटी कैलकुलेट करने को लेकर केरल के कंट्रोलिंग अथॉरिटी के इस आदेश से कर्मचारियों को होगा जबरदस्त फायदा!



Supply hyperlink

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *